प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना : Pradhan Mantri Vidhwa Pension Yojana

देश के विभिन्न राज्यों में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाली विधवा माताओं के लिए वहां की राज्य सरकारें अपनी – अपनी क्षमता के अनुसार अपनी ओर से विधवा पेंशन योजना संचालित कर रही है। इसके अंतर्गत असहाय विधवा स्त्रियों को सरलता से अपना जीवन निर्वाह करने हेतु वहां की राज्य सरकार द्वारा कुछ सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह विधवा पेंशन योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इससे लाभ क्या है, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि-आदि सारी बातें हम आज के इस लेख में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं।

विधवा पेंशन योजना क्या है (Pradhan Mantri Vidhwa Pension Yojana)

पति की मृत्यु के पश्चात असहाय हुई विधवा स्त्री का जीवन यापन में सहायता करने के लिए। बनाई गई यह योजना विधवा स्त्रियों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसी आर्थिक सहायता करने वाली स्कीम को विधवा पेंशन योजना का नाम दिया गया है। आइए विधवा पेंशन योजना क्या है जानने के इसी सत्र में हम अलग-अलग राज्यों की विधवा पेंशन योजना के विषय में जाने।

यह भी देखें :

हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana Haryana)

हरियाणा की विधवा स्त्रियों की आर्थिक सहायता हेतु वहां के राज्य सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत उन स्त्रियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹200000 के अंतर्गत हो। तथा जो महिलाएं सरकार की अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ ना ले रही हों। उन्हें प्रत्येक मास 2250 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। किंतु इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करने वाली स्त्रियों की आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी चाहिए इससे कम आयु की होने पर इसका लाभ लेना संभव नहीं होगा। इस योजना से विधवा स्त्रियों की आर्थिक दशा में भी सुधार आएगी। तथा वे स्वावलंबी बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। इस योजना में यह भी बताया जायगा की किसी विधवा स्त्री को कैसे रहना चाहिए.

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana UP)

इस योजना को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने वहां की विधवा स्त्रियों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाया है। जिसके अंतर्गत उन्हें प्रत्येक मास ₹300 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिससे उनकी छोटी-छोटी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। इसके लिए राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाली विधवा स्त्रियों की आयु की सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की सुनिश्चित की है।

विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र सरकार (Pradhan Mantri Vidhwa Pension Yojana Maharashtra)

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीब विधवा स्त्रियों को उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक मास ₹600 एवं उन विधवा स्त्री के एक से अधिक संतान होने पर ₹900 प्रत्येक मास आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इस सहायता राशि को प्राप्त करने के हेतु स्त्री की आयु अधिकतम 65 वर्ष तक सुनिश्चित की गई है। उनके परिवार की वार्षिक आय₹21000 होने तक की बात सुनिश्चित की हुई है।

विधवा पेंशन योजना बिहार (Pradhan Mantri Vidhwa Pension Yojana Bihar)

दूसरे राज्यों की तरह बिहार की राज्य सरकार ने भी महिलाओं के लिए “विधवा पेंशन योजना बिहार” की शुरुआत की है | इस योजना में राज्य सरकार बिहार में रहने वाली निराधार और विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है | Vidhwa Pension Yojana Bihar का मुख्य उद्देश्य महिला के पति की मृत्यु के बाद उसकी जिंदगी आसान बनाने के लिए धन की सहायता प्रदान करना है | इस विधवा पेंशन योजना में सरकार विधवा को हर महीने 500 रु० पेंशन देगी | इस योजना का उदेश्य महिला के पति की मृत्यु के उपरांत विधवा का भरण पोषण और जीवन सुधार सुधार करना है | इसका लाभ लेने वाली वाही महिलाएं महिलाएं होंगी, जिनका आधार नंबर पेंशन डाटा के साथ लिंक होगा | और जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, वही इस योजना में पेंशन पाने की हकदार होंगी |

राजस्थान की विधवा पेंशन योजना (Pradhan Mantri Vidhwa Pension Yojana Rajasthan)

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु वाली विधवा अथवा परित्यक्ता स्त्रियों को प्रत्येक मास ₹500की। 55 वर्ष से 60 वर्ष तक की स्त्रियों को प्रत्येक मास ₹750 तथा 60 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु वाली स्त्रियों को ₹1000 प्रत्येक मास। एवं 75 वर्ष से ऊपर की आयु वाली माताओं को 1500 रुपए प्रति मास प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं स्त्रियों को मिल सकेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹48000 के अंतर्गत होगी।

इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना (विधवा निराधार योजना)

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाली देश की स्त्रियों को प्रत्येक मास ₹300 सहायता राशि प्रदान की जाती है। एवं इसके लाभ पाने की इच्छुक स्त्रियों के लिए उनकी आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। जिसके अनुसार 40 वर्ष से 59 वर्ष तक की स्त्रियां ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।

आपको बता दें कि यह सभी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं । किंतु ( national service access point) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी सहायता राशि प्रदान की जाती है राज्य सरकार को। एवं ये योजनाएं अब तक चलाई जा रही हैं। अतः इसके लिए आवेदन करने की इच्छुक हैं आप भी तो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। किंतु आइए इसके पूर्व इस योजना के उद्देश्य एवं लाभ के विषय में भी जान लें।

विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य क्या हैं (Pradhan Mantri Vidhva Pension Yojana Aim)

विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे विधवा पेंशन योजनाओं का एक ही उद्देश्य है। गरीब तथा विधवा हो चुकी स्त्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। उनके जीवन को थोड़ा सहज बनाने का प्रयत्न करना। जिससे कि वे अपनी किसी प्रकार की छोटी- छोटी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें आत्म निर्भर बन सकें। इस योजना में ये भी बताया जाता है की विधवा स्त्री को क्या करना चाहिए.

Vidhva Pension Yojna  का लाभ क्या है (Pradhan Mantri Vidhva Pension Yojna Fayde)

इसका लाभ यह है कि पती के देहांत के पश्चात असहाय हो चुकी स्त्रियों को अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। उनके पास प्रत्येक मास इतनी रकम आती रहेगी जिससे वह अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकेंगी।

Vidhwa Pension Yojna का लाभ किसे-किसे प्राप्त हो सकेगा (PM Vidhwa Pension Yojana)

१. इस योजना का लाभ देश की उन महिलाओं को प्राप्त होगा जिनके पति का देहांत हो चुका है।

२. तथा जिन विधवा स्त्रियों के परिवार की वार्षिक आय उस राज्य के राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई रकम के अंतर्गत होती है। वे स्त्रियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

३. इसके अतिरिक्त लाभ लेने की इच्छुक स्त्रि गरीबी रेखा(BPL Kota) के अंतर्गत आनी चाहिए।

४. तथा इस लाभ को लेने के लिए वहां के राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई आयु की होनी चाहिए स्त्रियां।

५. एवं यदि इसका लाभ पाने हेतु किसी स्त्री ने आवेदन किया हो। उसके पश्चात उसने दूसरा विवाह कर लिया हो तो वे विधवा पेंशन पाने कि अधिकारी नहीं होंगी।

विधवा पेंशन योजना आवेदन हेतु अनिवार्य दस्तावेज (Pradhan Mantri Vidhva Pension Yojna)

१. आवेदन हेतु लगने वाले दस्तावेजों में उन स्त्री की आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।

२. उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (death certificate) भी अनिवार्य होगा।

३. इसके अतिरिक्त आवेदन करने वाली स्त्री का निवास प्रमाण पत्र।

४. और आय प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा।

५. उनके आयु प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी।

६. तथा उनका अपना बैंक खाता (bank account)।

७. उनका मोबाइल नंबर।

८. तथा उनके पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक होंगे।

विधवा पेंशन के आवेदन का तरीका (Pradhan Mantri Widow Pension Form)

इसके आवेदन के दो तरीके हैं ऑनलाइन तथा ऑफलाइन इन दोनों तरीकों को हम एक-एक कर जानेंगे:-

योजना का ऑफलाइन आवेदन का तरीका (Pradhan Mantri Vidhwa Pension Offline Form)

१. यदि आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहती हैं। तो उपरोक्त बताए गए दस्तावेजों को अपने साथ लेकर बैंक जाएं।

२. वहां से विधवा पेंशन फॉर्म ले लें।

३. फिर उसे अच्छी तरह भरकर सारे दस्तावेजों के साथ अटैच कर दें।

४. इसके पश्चात इसे जमा कर दें। इस प्रकार आप जुड़ जाएंगी सरकार की इस विधवा पेंशन योजना से।

पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन का तरीका (Pradhan Mantri Vidhwa Pension Online Form)

१.ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम जिस भी राज्य की विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन करना है। उसकी वैध वेबसाइट पर जाएं।

२. इसके पश्चात आपके समक्ष स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको विधवा पेंशन योजना के विकल्प का चयन करना होगा।

३. फिर इसके पश्चात एक और नया पेज खुलेगा एवं वहां आपको अप्लाई नाओ( apply now) का विकल्प दिखेगा जिसे प्रेस करने के पश्चात आपके समक्ष फिर एक पेज खुलेगा।

४. अब इस पेज में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिलेगा इस पर प्रेस करें तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा।

५. अब इस फोर्म को अच्छी तरह पढ़कर भर लें। और सभी दस्तावेजों को इसके साथ ही अटैच कर दें।

५. फिर सामने दिख रहे सबमिट बटन को प्रेस कर दें। इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर इस योजना से जुड़ जाएंगी।

विधवा पेंशन सूची | (Pradhan Mantri Vidhwa Pension List)

अगर आपने भी विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया है और आप अपना नाम idhwa Pension List में चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य की विधवा पेंशन पोर्टल (Vidhwa Pension Portal) या समाज कल्याण की वेबसाइट पर जाना होगा | हम आपकी सुविधा के लिए देश के प्रमुख राज्यों की वेबसाइट की लिस्ट यहाँ देख रहे हैं | आप जिस राज्य में रहते हैं वहां की विधवा पेंशन सूची में नाम देखने के लिए उस राज्य की साईट पर क्लिक करें |

इन वेबसाइट लिस्ट में आपको और भी बहुत सारी जानकारियां मिल जायंगी | जैसे फॉर्म, संपर्क नंबर, राज्यों के अनुसार पेंशन योजना की जानकारी आदि |

Pradhan Mantri Vidhwa Pension List State Wise

राज्य का नाम [State Name]वेबसाइट लिंक
Andhra Pradeshयहाँ देखें
Arunachal Pradesh यहाँ देखेंयहाँ देखें
Assamयहाँ देखें
Biharयहाँ देखें
Chhattisgarhयहाँ देखें
Chandigarhयहाँ देखें
Delhiयहाँ देखें
Gujaratयहाँ देखें
Jharkhandयहाँ देखें
Keralaयहाँ देखें
Karnatakaयहाँ देखें
Madhya Pradeshयहाँ देखें
Maharashtra – विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र –यहाँ देखें
Odishaयहाँ देखें
Punjabयहाँ देखें
Rajasthan – Vidhwa Pension Yojana Rajasthanयहाँ देखें
Sikkimयहाँ देखें
Tamil Naduयहाँ देखें
Uttara handयहाँ देखें
Uttar Pradeshयहाँ देखें

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