The Right to Education Act : शिक्षा का मूल अधिकार

86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान मे अनु० 21- क जोडकर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है । अनु० 21- क यह उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चो के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगी ।
अतः 86वें संविधान संशोधन ने देश के सभी बच्चो को जिनकी आयु 6 बर्ष से 14 बर्ष के बीच है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अनु० 21 के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है ।
 
         यूनी कृष्णन वनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (1993) 4 S.C.C 645 इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि केवल 6 बर्ष से 14 बर्ष तक के बालको को निःशुल्क शिक्षा पाने का मूल अधिकार है ।
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