PMFBY योजना मुख्य रूप से कृषक के लिए बनाई गई योजना है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और यहां बड़ी संख्या में कृषक निवास करते हैं। इस योजना का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिनांक 13 जनवरी वर्ष 2016 में किया था। कृषि कार्य में हुए घाटे को कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को बीमा किस्त (premium) भरने के बोझ से कुछ हद तक राहत देती है। उन्हें कुछ राशि प्रीमियम के तौर पर प्रदान करती है।जिससे उन्हें फसल बर्बाद होने या कृषि में किसी प्रकार के घाटे के होने के कारण हुई परेशानी से कुछ राहत मिल सके। इस योजना के द्वारा कुल 140 लाख कृषकों के प्रीमियम दावे (premium claim) पूर्ण किए गए।
प्रधान मंत्री फसल विमा योजना (PM Fasal Bima Yojana in Hindi)
कृषकों के नष्ट हुए फसलों पर भी उन्हें अपने लिए गए ऋण का प्रीमियम भरना ही होता है। लेकिन यह योजना कृषकों को अब इस ऋण का प्रीमियम भरने की परेशानी से मुक्त करने में बड़ी ही सहायक सिद्ध हो रही है। यह खरीफ फसल के खराब होने पर 2% तथा रवि फसल के नष्ट होने पर 5% का प्रीमियम प्रदान करती है। कृषकों के लिए चलाई गई बीमा योजना उनके लिए अत्याधिक लाभ पूर्ण योजना है।
यह भी देखें :
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- प्रधानमंत्री जनधन योजना
PM Fasal Bima Yojana का उद्देश्य
१.कृषकों की कृषि में हानि होने पर उनकी दशा अत्यधिक दैनीय हो जाती है ।उस पर भी लिए गए ऋण के प्रीमियम भुगतान में वे तो मानो पूरी तरह बर्बाद ही हो जाते हैं। ऐसे में इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों के परेशानी को कम करना उन पर किस्त भरने के लिए बाध्य होने के बोझ को कम करना है।
२. कीट पतंगों, प्राकृतिक आपदाओं आदि किसी भी प्रकार से नष्ट हुए फसलों से किसान की आर्थिक दशा में आई कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना उनकी सहायता करना।
३. एवं इसमें प्रीमियम के लिए किए गए दावे या क्लेम को अधिकतम 2 मास के अंतर्गत पूर्ण कर लेना है।
PradhanMantri Fasal Yojana में संशोधन क्या-क्या किए गए
१. सरकार द्वारा इस योजना में संशोधन कर यह नियम बनाया गया है। कि यदि कृषक द्वारा किए गए दावों को पूर्ण करने में 2 मास से अधिक लगने पर बीमा कंपनी को तथा उस राज्य के राज्य सरकार को जुर्माना देना होगा।
२. 2 माह से अधिक लगने पर बीमा कंपनी दावा करता कृषक को 12% का प्रीमियम प्रदान करने को बाध्य है।
३. नए परिचालन के निर्देश में बीमा कंपनियों को परखने हेतु
किसी मान्य परिचालन प्रक्रिया एवं दिशानिर्देशों के पालन में विलंब होने पर उन्हें इस योजना से हटाया भी जा सकता है नियमानुसार।
४. एवं अन्य अन्य ऋण मुक्त कृषकों को इस योजना से जोड़ने हेतु उन्हें जागरूक करने एवं पिछली बार की तुलना में इस बार 10% अधिक ऋण मुक्त कृषकों को इसके अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है।
५. इसमें पहले यह नियम सुनिश्चित किया गया था की इस योजना की प्रीमियम दर को बताया ना जाए। ऐसा इसलिए किया गया था। ताकि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही प्रीमियम की छूट के खर्चों में नियंत्रण लग सके। किंतु अब इस नियम को अमान्य कर दिया गया है। तो अब कृषकों को उनके दावे के अनुरूप पूर्ण राशि प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल योजना लाभ (PM Fasal Yojna Ke Labh)
१.इस योजना से प्राप्त होने वाले लाभ तो स्पष्ट हैं। फसलों के नष्ट हो जाने पर कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
२. उपरोक्त बताए गए ढंग से इस सहायता राशि का प्रतिशत काम एवं ज्यादा निश्चित होता है।
३. इससे कृषकों को काफी मदद मिलती है। एवं ऐसे कठिन वक्त को भी वे सरकार की इस सहायता पूर्ण योजना का लाभ लेकर बीता लेते हैं। एवं इससे कुछ हद तक कृषकों की तंग हाल के कारण की जाने वाली आत्महत्या में भी कमीआएगी।
PM Fasal Bima Yojna की विशेषताएं
१.यदि कृषक फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ है ।तो यदि वह प्राकृतिक संकटों के कारण बीजों की बुवाई नहीं कर पाता है। तो भी दावा करने पर उसे सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।
२. इन प्राकृतिक आपदाओं में बर्फबारी, खेतों में जल का भर जाना, या खेतों की भूस्खलन के कारण हानि होना सम्मिलित है। इसलिए इन कारणों से फसल नष्ट होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है।
३. किंतु यदि किसी नदी वाले क्षेत्र में या किसी ऐसे क्षेत्र में खेत होते हैं। जहां उन में पानी भर जाना स्वाभाविक बात होती है ।तो फिर ऐसे कारणों से बर्बाद हुई फसल पर कोई प्रीमियम राशि प्रदान नहीं की जाती है।
४. इस योजना के अंतर्गत(NAIS,MNAIS) आईएएस तथा एमएनआईएस की तुलना में अधिक बढ़िया है। एवं यह पूर्ण बीमा राशि को अपने अंतर्गत ले लेती है।
५. तथा इसमें इन दोनों योजनाओं से कम प्रीमियम की दर सुनिश्चित की गई है।
६. एवं इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के फसलों को सम्मिलित किया गया है।
PMFMY आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Fasal Bima Yojanaa Ke Liye Documents)
१. इसके आवेदन हेतु कृषक का पहचान पत्र अनिवार्य है। जिसमें उनका राशन कार्ड ,आधार कार्ड , वोट कार्डआदि चीजें सम्मिलित हैं।
२. तथा कृषक के जमीन अथवा खेतों के दस्तावेज।
३. एवं उनका निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
४. इसके अतिरिक्त उनका अपना बैंक खाता भी होना चाहिए।
५. तथा बीज बोना प्रारंभ किस दिन किया गया है उसकी तारीख भी पूछी जाएगी।
पीएम फसल योजना का ऑनलाइन आवेदन ( PradhanMantri Bima Yojana Online Registration)
१. इसके ऑनलाइन आवेदन हेतु सर्वप्रथम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वैध वेबसाइट पर जाइए।
२. इसके पश्चात इसके साइट पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा।
३. फिर जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके समक्ष फसल बीमा फॉर्म खुलकर आएगा।
४. अब इसे अच्छी तरह आपको भर लेना है।
५. तथा बाकी के दस्तावेजों को इसके साथ ही अटैच कर देना है। उसके पश्चात सामने दिख रहे सबमिट बटन को प्रेस कर दीजिए। इस प्रकार आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं इस योजना से।
PMFBY Scheme ऑफलाइन आवेदन का तरीका (PM Fasal bima Yojna Ka Online Avedan)
१. इसके लिए आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। किसी भी बैंक अथवा बीमा कंपनियों में जाकर वहां से फसल बीमा योजना फॉर्म ले लें।
२. फिर उसे भरकर सारे दस्तावेजों को उसके साथ अटैच कर जमा दे दें। इस प्रकार भी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं।
तथा यदि अपने आवेदन स्टेटस देखना हो तो क्या करना होगा:-
१. इसके लिए सर्वप्रथम इसकी वेबसाइट पर जाएं।
२. वहां आपको एप्लीकेशंस स्टेटस के विकल्प का चयन कर लेना है।
३. इसके पश्चात आपके समक्ष एक नया पेज खुल कर आएगा। जिसमें आप रिसिप्ट नंबर तथा कैप्चा कोड डालेंगे तो आपको आपके आवेदन का स्टेटस या स्थिति देखने को मिल जाएगी।
फसल बीमा के उपयोगी लिंक (PMFBY Portal Useful Links)
अधिकारिक वेबसाइट – | https://pmfby.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर – | 01123382012 या 01123381092 |
पूरी गाइडलाइन pdf – | यहाँ देखें, |
राज्यवार किसान लिस्ट – | यहाँ देखें |
PMFBY योजना में आने वाली बीमा कंपनियां (PM Fasal Yojna Insurance Company List)
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप निचे दी गई किसी भी बिमा कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं | हमें आपकी सहायता के लिए इनके हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर भी दिए हैं :
क्रमांक | बिमा कम्पनी | हेल्पलाइन नंबर |
1 | न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी | 1800 209 1415 |
2 | नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 7710 |
3 | भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 103 7712 |
4 | चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 5544 |
5 | फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 4141 |
6 | एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 0700 |
7 | आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 9725 |
8 | इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 103 5490 |
9 | बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी | 1800 209 5959 |
10 | टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 209 3536 |
11 | ओरिएंटल इन्शुरेंस | 1800 118 485 |
12 | रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 102 4088 / 1800 300 24088 |
13 | यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी | 1800 200 5142 |
14 | एसबीआई जनरल इन्शुरेंस | 1800 123 2310 |
15 | श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 3000 0000 / 1800 103 3009 |
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