बिहार फसल बीमा योजना (Fasal Bima Bihar)

“बिहार फसल बीमा योजना” बिहार के किसानों के लिए बिहार के राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐसी योजना है। जिसके अंतर्गत किसानों के फसल प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो जाने पर उन्हें सहायता राशि के तौर पर कुछ रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस योजना Fasal Sahayata Yojana के अंतर्गत कृषक के फसल का 20% भाग नष्ट होता है तो प्रति हेक्टेयर ₹7500 और 20% से अधिक का नुकसान होने पर ₹10000 प्रति हेक्टेयर प्रदान किया जाता है। सभी कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर की फसलों के नुकसान की भरपाई का भुगतान राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकेंगे।एवं यह सहायता राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में जमा होता है फिर वहां से वे उस राशि को उठाकर अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। इसके लिए बैंक खाते से उनके आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य है।

Fasal Bima Bihar योजना का उद्देश्य (Bihar Fasal Bima Yojana Aim)

१. बिहार के कृषकों के प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों में हुए नुकसान की भरपाई करना इसका उद्देश्य है।

२. किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए इस योजना का संचार किया गया है।

३. बिहार के राज्यों में कृषि को बढ़ावा देने हेतु भी यह योजना
चलाई जा रही है।

बिहार फसल बीमा योजना के लाभ क्या हैं (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Ke Labh)

१. इसका प्रथम लाभ तो यह है कि बिहार के कृषकों के फसलों में किसी प्रकार का प्राकृतिक हानि होने से उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाती है।

२. एवं उनके फसलों की 20% नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 7.500 रुपए प्रदान किए जाते हैं।

३. एवं इससे अधिक के नुकसान होने पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

४. यह लाभ उन्हें अधिकतम 2 हेक्टेयर की हानी तक की भरपाई का कार्य कर सकता है।

Fasal Bima Yojna Bihar की विशेषताएं (CM Fasal Bima Yojana Bihar Ki Visheshtaye)

१. यह योजना बिहार के कृषकों के लिए सहायता के भाव से तैयार की गई है।

२. इसके अंतर्गत 7500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

३. इस योजना के अंतर्गत धान, भुट्टा, सोयाबीन, की खेती करने वाले दे कृषकों को इसका लाभ प्राप्त करने हेतु अति शीघ्र आवेदन करना चाहिए।

४. आवेदन की तारीख दिनांक 18 मई वर्ष2021 से प्रारंभ हो चुकी है। एवं यह दिनांक 31 जुलाई वर्ष 2021 तक चलेगी।

इसके आवेदन हेतु महत्वपूर्ण शर्तें व दस्तावेज कौन-कौन सी हैं (Fasal Beema Ke Documents Kya Lagenge)

१. इसके लिए महत्वपूर्ण सर्त यह है कि इस योजना के लिए आवेदन कर्ता कृषक बिहार के ही निवासी होने अनिवार्य हैं।

२. तथा दूसरी शर्त यह है कि इसका लाभ केवल उन्हीं कृषकों को प्राप्त हो सकेगा ।जिनकी कृषकों की फसलें सत्य में ही प्राकृतिक संकटों के कारण नष्ट हो गई होंगी।

एवं

१. इसके लिए प्रमुख दस्तावेजों में आपका आधार कार्ड।

२. आप का परिचय पत्र।

३. आपकी कृषि क्षेत्र के अर्थात आप की जमीन के दस्तावेज आवश्यक होंगे।

४. इसके साथ ही आपकी बैंक पासबुक भी चाहिए होगी।

५. आपका मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा।

६. आपकी पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य होगी।

फसल बीमा योजना बिहार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (pacsonline.bih.nic)

फसल बीमा योजना के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बिहार सरकार के सहकारिता विभाग (Pacsonline Bihar) की वेबसाइट pacs online bih nic in (https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/) पर जाना होगा | यहाँ आपको बता दें कि इस वेबसाइट में PACS का मतलब या फुल फॉर्म होता है “Primary Agricultural Credit Society” (प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी) | और PACS का हिंदी में अर्थ होता है “प्राथमिक कृषि साख समिति”  | 

१. इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए सर्वप्रथम बिहार राज्य के फसल बीमा योजना की वैध वेबसाइट पर जाएं।

२. इसके पश्चात सामने दिख रहे रजिस्ट्रेशन के विकल्प का चयन करें।

३. फिर आपके समक्ष एक पेज खुलेगा एवं उसमें आपका आधार कार्ड उपलब्ध है या नहीं यह प्रश्न किया जाएगा। जिसमें से आपको अपने उत्तर का चयन करना होगा।

४. इसके पश्चात अपना आधार नंबर तथा अपना नाम दर्ज करें। और फिर सबमिट बटन को प्रेस कर दें ।

५. अब दोबारा इस वेबसाइट को खोलें।

६. इसके पश्चात लॉगइन डिटेल्स दर्ज करें और लॉगइन बटन पर प्रेस कर दें।

७. अब आपके समक्ष आवेदन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब इसे अच्छी तरह भर कर सारे दस्तावेज इसके साथ ही अटैच कर दें।

८. अब इसके पश्चात सामने दिख रहे सबमिट बटन को प्रेस कर दें। इस प्रकार आपका आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा।

फसल बीमा योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें (Fasal Bima Yojna Offline Form)

१. इस योजना के आवेदन हेतु आप बैंक में भी उपरोक्त बताए गए दस्तावेजों के साथ जाकर करा सकते हैं।

२. वहां जाने के पश्चात आपको वहां से फॉर्म लेना होगा।

३. उसे अच्छी तरह भरकर सारे दस्तावेज उसके साथ अटैच कर बैंक के सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर जमा देना होगा। इस प्रकार आप इस योजना से जुड़ जाएंगे।

फसल बीमा योजना सहायता नंबर (Fasal Bima Yojana Helpline Number)

अगर आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं और मन में कोई सवाल है तो इनके हेल्सेपलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं | या आप इनके इमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं | संपर्क करने से पहले आप bihar sahkarita Vibhag की अधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी जरुर पढ़ें |

Helpline Number18003456290 या (0612)-2200693,
Email Id- kisanreghelp@gmail.com
अधिकारिक वेबसाइट –https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/

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