लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा क्या नहीं ? Covid19 Lockdown 4.0 Update

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लॉकडाउन 4.0 को लेकर देश की जनता के मन में बहुत कुछ चल रहा है | क्योंकि हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या हजारों की तादाद में बढ़ रही है | लेकिन बिना अर्थव्यवस्था के भी जीना बहुत मुश्किल है इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक बढाने का फैसला तो किया है लेकिन बाज़ार खोलने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है |

यहाँ हम आपको आज के कुछ बढे फैसलों के बारे में बता रहे हैं जोकि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए हैं |

  • गृह मंत्रालय ने 31 मई तक देशभर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार और सभागार आदि बंद रखने का फैसला लिया है |
  • दिल्ली मेट्रो भी 31 मई तक यात्रियों के लिए सेवाएं बंद रहेंगी। जिसकी जानकारी ने टट्वीट करके दी गई है | इसके अलावा मेट्रो  की जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर ‘155370’ भी ज़ारी किया गया है |
  • गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार  दिया  है|
  • लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को खोलने के लिए विचार किया जा रहा है | जो की राज्यों पर निर्भर है |
  • लॉकडाउन 4.0 में  चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्बंटोरेंट बंद रखने का फैसला लिया गया है । हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा की अनुमति दी जा सकती है।
  • सामान्य हवाई सेवा को भी अभी संचालित करने की अनुमति नहीं है । स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे ।

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