सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान : Rajasthan Social Security Pension Scheme [RAJ SSP]

RAJSSP योजना राजस्थान के राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना है। जिसके अंतर्गतं राजस्थान के आश्रय विहीन बुजुर्गों विधवा माताओं विकलांग लोगों परित्यक्ता स्त्रियों तथा वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके बुजुर्गों वर्गों को पेंशन प्रदान किया जाता है। जिससे कि उनके असहाय जीवन में कुछ सहायता प्राप्त हो सके। और वे अपना जीवन सहजता से बिता सकें। यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कई प्रकार के योजनाओं का संयुक्त रूप है। आईए इसके विषय में विस्तार से जानकारियां प्राप्त करते हैं। कि यह योजना क्या है, इसमें कितने प्रकार की योजनाओं का समायोजन है, इसके लाभ क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन का ढंग इत्यादि सभी बातों को जानते हैं।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है (RAJ SSP Pension Yojana)

राजस्थान के राज्य सरकार द्वारा लागू की गई यह राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Samajik Suraksha Pension Yojana Rajasthan) राजस्थान में रहने वाले अनेक प्रकार से असहाय हुए लोगों को सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत असहाय वृद्धजनों को, वाधवा परित्यक्ता स्त्रियों को, दिव्यांग जनों को, समाज के गरीब पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों को एवं ऐसे ऐसे पेंशन की आवश्यकता वाले योग्य जनों को पेंशन के रूप में जीवन निर्वाह हेतु कुछ सहयोग राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। यह योजना वर्तमान वर्ष 2021 में भी जारी है एवं इसका लाभ लेने के इच्छुक लोग इस लेख के माध्यम से इस विषय में विस्तृत जानकारियां प्राप्त करके आवेदन कर उठा सकते हैं इस योजना का लाभ।

RAJSSP योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं समायोजित हैं 

1. वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (RAJ SSP Old Age Samman Yojana)

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 55 वर्ष पूर्ण कर चुकी स्त्रियों को तथा 58 पूर्ण कर चुके पुरुष वर्ग को उनके 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक प्रत्येक मास ₹750 प्रदान की जाती है।एवं 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात यह राशि बढ़ाकर ₹1000 प्रतिमाह कर दी जाती है। एवं यह राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है जिससे कि उन्हें इस योजना का पूर्ण लाभ सीधे प्रदान किया जा सके।

2.राजस्थान वृद्धा पेंशन योजना (Rajasthan Vradha Pension Yojana)

यह राजस्थान सरकार द्वारा वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके उन वृद्धजनों को पेंशन प्रदान करने की योजना है। जिन वृद्धों की अथवा उनके परिवार की वार्षिक आय ₹48000 के अंतर्गत हो। अर्थात जिन की आर्थिक दशा प्रायः कमजोर ही हो एवं उन्हें पेंशन की आवश्यकता हो।

3. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (RAJSS Mukyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojna)

यह योजना राजस्थान की उन स्त्रियों के लिए बनाई गई है। किसी कारणवश अपना जीवन अकेली व्यतीत कर रही हों। फिर चाहे वे विधवा नारियां हो या फिर परित्यक्ता (जिनका तलाक हो चुका हो)। 2021 की इस योजना के अंतर्गत18वर्ष से 55 वर्ष आयु वाली स्त्रियों को प्रत्येक मास ₹500 पेंशन के तौर पर प्रदान किए जाते हैं। एवं 55 वर्ष से 60 वाली ऐसी निराश्रित स्त्रियों को ₹750। तथा 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वाली विधवा या परित्यक्ता माताओं को ₹1000। एवं 75 वर्ष की आयु पार कर चुकी माताओं को 15 सौ रुपए प्रदान किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन (Mukhymantri Vishesh Yogyjan Samman Yojna)

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की उस जनता को लाभान्वित किया जाता है। जो प्राकृतिक रूप से सामान्य से भिन्न हैं। जैसे ठीगने(लगभग 3 फीट 6 इंच से कम) अथवा किन्नर आदि की गिनती में आते हैं। ऐसे असामान्य लोगों में महिला वर्ग को 55 वर्ष पूरे कर लेने तक तथा पुरुषों को उनके 58 वर्ष पूरे कर लेने तक प्रति मास ₹750 प्रदान किए जाते हैं। तथा जिन स्त्रियों की आयु 55 वर्ष से अधिक तथा पुरुषों के 58 वर्ष से अधिक होने लगती है। उन्हें 1000 रुपए प्रति मास प्रदान किया जाता है। उनके 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक। एवं 75 वर्ष से भी अधिक होने पर यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति मास कर दिया जाता है। एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष उन्हें ₹1500 प्रति मास प्रदान किए जाते हैं।

लघु सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना (RAJ SSP Laghu Simant Krishak Vradhjan Yojana)

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा वहां के लघु सीमांत वृद्ध कृषकों को पेंशन राशि प्रदान की जाती है। जो कि वृद्ध कृषक महिलाओं को उनके 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर एवं वृद्ध कृषक पुरुष वर्गों को 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर 750 रुपए प्रति मास प्रदान की जाती है। उनके 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। उसके पश्चात यह राशि बढ़ाकर ₹1000 प्रति माह दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको Laghu Simant Form भरना होता है.

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है (Rajasthan Samajik Suraksha Yojana)

राजस्थान सरकार ने यह योजना उपरोक्त बताए गए योग्य पात्रों को (वृद्धों, वृद्ध कृषकों, विधवा तथा परित्यक्ता स्त्रियों, कुष्ठ पीड़ितों इत्यादि लोगों ) को पेंशन के रूप में कुछ सहयोग राशि प्रदान करने की योजना बनाई है। जिसका उद्देश्य है-समाज के विभिन्न प्रकारों से दुखी व पीड़ित लोगों की सहायता करना। जिससे कि वह भी अपना जीवन निर्वाह सरलता से कर सकें। एवं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता राशि से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। इससे राज्य के ऐसे लोगों में भी आत्मनिर्भरता आएगी। तथा राजस्थान और भी अधिक सशक्त बनेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021 से जुड़ने के लाभ क्या हैं (Rajasthan SSY Ke Labh)

1. इस योजना का प्रथम लाभ तो यही है कि राजस्थान के ऐसे बुजुर्ग वर्ग, असहाय स्त्रियों, असामान्य लोग, कुष्ट इत्यादि रोग से पीड़ित तमाम असहाय जनता को प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

2. तथा दूसरा लाभ यह है कि इस योजना के अंतर्गत लगभग सभी प्रकार के असहाय वर्गों को जोड़ा गया है। जिससे कि इतने सारे व्यक्ति जिन्हें वास्तव में पेंशन की आवश्यकता है उनके लिए सहायता का कार्य होगा।

3. एवं इसका तीसरा लाभ है लाभार्थी व्यक्ति के बैंक खाते में यह सहयोग राशि सीधे प्रदान की जाती है। जिससे कि यह लाभ भ्रष्टाचार से भी प्रभावित नहीं होता। एवं योजना का पूरा लाभ लाभार्थी को ही प्राप्त होता है।

RAJSSP योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए (RAJ SSP Patrta)

1. इस योजना के लिए आवेदन करने वाले लोग राजस्थान के स्थाई निवासी होने आवश्यक हैं।

2. इसके अतिरिक्त उपरोक्त बताए गए निर्धारित आयु के अंतर्गत ही आवेदन किया जा सकता है। जैसे वृद्धा पेंशन एवं वृद्ध कृषक पेंशन के लिए आवेदन करने हेतु स्त्रियों की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तथा पुरुषों की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नारी सम्मान योजना के लिए आवेदन करने हेतु उस नारी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एवं शरीर से असामान्य लोग जो इस पेंशन को पाने के लिए विशेष योग्य हैं। उनकी आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3. बाकी के योजनाओं के लिए आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय ₹48000 के अंतर्गत होनी चाहिए। तथा विशेष योग्यजनों की वार्षिक आय ₹60000 के अंतर्गत होनी चाहिए।

4. एवं इसके अतिरिक्त बताए जा रहे दस्तावेज अथवा उनकी जेरॉक्स कॉपी भी आपके पास अवश्य मौजूद होनी चाहिए।

Samajik Suraksha Pension Yojana Rajasthan के आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज

1. इसके लिए आवेदन कर्ता के पास आधार कार्ड होना अत्यधिक आवश्यक है।

2. निवास प्रमाण पत्र,

3. बैंक खाता,

4. मोबाइल नंबर

5. तथा आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक होंगे।

RAJ S S P आवेदन कैसे करें (Rajssp Apply Application – RAJSSP Raj nic in)

इसके लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन। आइए हम इन दोनों तरीकों को सीखते हैं। 

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा योजना ऑफलाइन आवेदन का तरीका (Rajasthan Social Security Pension Scheme Form Offline)

1.इसके आवेदन के लिए सर्वप्रथम अपने आसपास के किसी नजदीकी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास या जो यह फॉर्म भरने इत्यादि का काम करते हों उनके पास जाएं।

2. इसके पश्चात वहां से इस योजना का आवेदन फॉर्म ले लें एवं फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर उपरोक्त बताए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ ही अटैच कर दें।

3. और अब वहीं अपने इस आवेदन फॉर्म को जमा कर दें।

4. इसके पश्चात उनके द्वारा आपका फॉर्म कर वसूलने वाले अधिकारी (tax officer) के पास भेजा जाएगा। वहां से आपके फॉर्म तथा दस्तावेजों का सत्यापन होगा।

5. एवं आपको पेंशन का लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा।

इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Pension Portal Rajasthan)

1. इस योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको योजना से जुड़ी वैध वेबसाइट (RAJSSP Portal) पर जाना होगा।

2. इसके पश्चात इस के होम पेज पर जाकर योजना के उस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा जिसके लिए आप आवेदन करने के इच्छुक हैं।

3. इसके पश्चात फॉर्म को भर कर इसका प्रिंट निकाल कर बताए गए दस्तावेजों के साथ अटैच करके योजना से संबंधित कार्यालय अथवा विभाग में जाकर जमा देना होगा । फिर आप के दस्तावेजों एवं फार्म का सत्यापन होने के पश्चात। आपको लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा।

पेंशनरों की पात्रता की जांच कैसे करें जनाधार के द्वारा (RAJSSP Pension Yojana Status)

1. राजस्थान समाज सुरक्षा पेंशन योजना की वैद्य वेबसाइट पर जाएं।

2. एवं इसके पश्चात आपके समक्ष होम पेज खुलेगा एवं वहां एक लिंक दिखाई देगी ‘रिपोर्ट’ उस पर प्रेस करें।

3. एवं फिर आपको Sheikh pensioner edgability by Aadhar का लींक दिखेगा उस पर क्लिक करें।

4. अब आपके समक्ष फिर एक नया पेज खुलेगा इसमें आप अपना जन आधार कोड एवं कैप्चा दर्ज करें।

5. अब सामने दिख रहे चेक बटन को प्रेस कर दें। इसके पश्चात पेंशनरों की पात्रता की पूरी जानकारी आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगी।

इस योजना के पोर्टल पर लॉग इन करने का तरीका (RAJSSP Portal Login)

1. इस पर लॉगइन करने के लिए सर्वप्रथम इस योजना की वैध वेबसाइट पर जाएं।

2. एवं वहां होम पेज खुलने के पश्चात लॉगइन सेक्शन के अंतर्गत आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।

3. फिर इसके पश्चात लॉगइन बटन को प्रेस करना होता है।
इस प्रकार लॉगइन कर सकते हैं आप भी।

राजस्थान समाजिक सुरक्षा योजना महत्वपूर्ण लिंक (RAJSS Yojana Portal Links)

सामाजिक सुरक्षा योजना वेबसाइटhttps://rajssp.raj.nic.in
पेंशन का विवरण –यहाँ देखें,
हेल्पलाइन नंबर –0141-5111007, या 5111010 या 2740637
हेल्प इमेल एड्रेस –ssp-rj[at]nic.in
पेंशनर वार्षिक सत्यापन एड्रेस –rajssp2015@gmail.com

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