जनता द्वारा अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार – Janta Kar Sakti Hai Apradhi Ko Giraftar

कानून मे आम जनता से यह अपेक्षा की गयी है कि वह अपराध की रोकधाम के लिए अपराधियों को पकड़वाने मे पुलीस की मदद करे । इसी उद्देश्य की पुर्ति के लिए कानून मे आम जनता को भी अपराधिओं को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है.

CrPC की धारा 43 | CrPC Section 43

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के अन्तर्गत जनता का कोई भी व्यक्ति ,कुछ विशेष परिस्थितियो मे गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है-
यदि अपराध करने वाले व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति मे ऐसा अपराध किया है जिसकी प्रकृति अजमानतीय है अर्थात जिस अपराध मे जमानत अधिकार के रूप मे प्राप्त नही की जा सकती, तथा जो अपराध किया गया है वह संज्ञेय अपराध है जिसका अर्थ ये है कि पुलिस की उपस्थिति मे यह वह अपराध किया जाता तो पुलिस अधिकारी भी उस व्यक्ति को विना वारंट के गिरफ्तार कर सकती, इसके अतिरिक्त अपराध करने वाला व्यक्ति यदि घोषित अपराधी है तो ऐसे अपराधी को भी जनता द्वारा गिरफ्तार किये जाने का अधिकार हैं । उपरोक्त परिस्थितिओ मे आम जनता द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनुचित विलम्ब के पुलिस अधिकारी को सोंप देना अनिवार्य है और यदि कोई पुलिस अधिकारी उपलब्ध नही है तो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम थाने मे ले जाकर सुपुर्द करने का विधान है ।
संजय रूहेला
(एडवोकेट)
LL.M
संपर्क सूत्र_ 9937136750

Share

Leave a Reply

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *