Rastriya Parivarik Labh Yojana : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वहां के राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में से ही एक है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत उन परिवारों को₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिन परिवारों के प्रधान व्यक्ति जो घर को चलाते हैं उनकी मृत्यु हो जाने पर। आइए इस योजना के विषय में विस्तार से जानते हैं इस लेख में।

आपनी जानकारी के लिए बता दें की इस योजना को अंग्रेजी में National Family Benefit Scheme (NFBS) कहा जाता है | 

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क्या है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rasty Parivarik Labh Yojana Kya Hai)

यह योजना उत्तर प्रदेश की जनता हो लाभ पहुंचाने के लिए प्रारंभ की गई है। इस योजना की सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग को दी गई है। अब तक इस Samaj Kalyan Parivarik Labh योजना के अंतर्गत ₹20000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। किंतु राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 के अंतर्गत इस सहायता राशि को बढ़ाकर ₹30000 कर दी गई।

इस योजना का उद्देश्य क्या है (Rashtriya Parivarik Labh Yojana Aim)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार के मुखिया व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात असहाय हुए परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।तथा उन्हें उनकी कठिन घड़ी में सहयोग करना।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ (Rastriya Pariwaik Labh Yojana Benefits)

१. इस योजना का लाभ उन परिवारों को प्राप्त हो सकेगा जो गरीबी रेखा(BPL Kota) के अंतर्गत आते हों।

२. इस योजना के अंतर्गत ₹30000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

३. यह सहायता राशि उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी प्रकार के कारोबार या व्यवसाय प्रारंभ करने में सहायता पूर्ण सिद्ध हो सकती है।

४. इस योजना का लाभ आवेदन करने के पश्चात 45 दिनों के अंतर्गत ही प्रदान कर दिया जाता है आवेदन कर्ता व्यक्ति को।

५. इसके लिए सहायता राशि प्राप्त करने हेतु किसी भी दफ्तर मैं नहीं जाना पड़ता है। यह राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

६. यह सहायता राशि किस्तों में खंडित करके नहीं बल्कि एक साथ एकत्र ₹30000 आपको प्रदान किए जाते हैं।

७. यह योजना उत्तर प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी सभी जनताओं को लाभ प्रदान करने वाली योजना है।

Pariwarik Labh Yojna के लाभ किन लोगों को मिलता है (Parivarik Yojana Kisko Milta Hai)

१. इसका लाभ लेने वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने आवश्यक हैं।

२. इसका लाभ केवल तभी प्रदान किया जाता है। जब परिवार के मुख्य व्यक्ति का देहांत हो जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के मृत्यु होने पर इसके लिए आवेदन नहीं किया जा सकता।

३. तथा आवेदन करने वाला परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत आना चाहिए।

४. आवेदन कर्ता के परिवार के मृत्यु को प्राप्त कर चुके मुख्य व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के अंतर्गत होनी चाहिए।

५. इसके लिए आवेदन करने हेतु शहरी आवेदन कर्ता की वार्षिक आय₹56000 के अंतर्गत होनी चाहिए। तथा ग्रामीण आवेदन कर्ता की वार्षिक आए ₹46000 के अंतर्गत होनी चाहिए

Parivarik Labh Yojna के आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज 

१. इसके लिए आवेदन करने हेतु आवेदन कर्ता का आधार कार्ड होना आवश्यक है।

२. इसके अतिरिक्त उनका या उनके परिवार का आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा।

३. घर के मुख्य सदस्य के मृत्यु का प्रमाण पत्र।

४. उनकी (मृत्यु प्राप्त घर के मुखिया) का आयु प्रमाण पत्र।

५. आवेदन कर्ता का निवास प्रमाण पत्र।

६. और वोटर कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी।

७. इसके अतिरिक्त उनका बैंक खाता।

८. मोबाइल नंबर।

९. तथा पासपोर्ट साइज फोटो भी अनिवार्य होंगे।

Parivarik Labh Yojna UP के आवेदन फॉर्म भरते समय सावधानियां 

१. आप अपने आवेदन फॉर्म को केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरें।

२. फॉर्म में किसी सरकारी बैंक का नहीं बल्कि राष्ट्रीय बैंक का विवरण दर्ज करें वही मान्य होगा।

३. इस आवेदन हेतु जमा किया जाने वाला आय प्रमाण पत्र नगर पंचायत या कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

४. तथा मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी अस्पताल या कारपोरेशन/नगर पंचायत द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

Rashtriy Pariwaik Labh Online आवेदन कैसे करें (Online Registration NFBS upsdc gov in)

१. इसकी ऑनलाइन आवेदन हेतु सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की वैध वेबसाइट पर जाना होगा।

२. इसके पश्चात आपके समक्ष एक अन्य पेज खुलेगा जिसमें आपको विकल्प दिखाई देगा ‘नये आवेदन हेतु यहां क्लिक करें ‘आप इस विकल्प का चयन करें।

३. फिर आपके समक्ष आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।

४. अब आप उपरोक्त बताए गए बातों का ख्याल रखते हुए फॉर्म को अच्छी तरह भर लें

५. एवं सारे दस्तावेजों को इसके साथ अटैच करके सबमिट कर दें। इस प्रकार आपके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। एवं आप उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से जुड़ जाएंगे।

उपयोगी लिंक (NFBS UPSDC Gov in Status)

अधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/
टोल फ्री नंबर18004190001
सहायता राशि 30 हजार रूपये
आवेदन की स्थिति यहाँ देखें
अधिकारिक जानकारी यहाँ देखें,

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14 Comments

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