मोटर वाहन दस्‍तावेजों की वैधता और बढ़ाई गई,

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का बढ़ा फैसला,

जिन लोगों के वाहन पंजीकरण की वैधता या ड्राइविंग लाइसेंस [ parivahan sewa driving licence ] की वैधता कोरोना काल में समाप्त हो गई है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है,

केन्‍द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को और आगे बढ़ाकर  सितंबर 2020  तक करने की घोषणा की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस आशय के संबंध में एक परामर्श भी जारी किया है।

31 मई, 2020 तक वैध माना जायगा – Parivahan Sewa Driving Licence

इससे पहले, मंत्रालय ने 30 मार्च, 2020 को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक एडवाइज़री जारी की थी, जिसमें यह सलाह दी गई थी कि जिनके  फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज जिसकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं हो सका है या जिसके होने की संभावना नहीं है और जिसकी वैधता 1 फरवरी,2020 से समाप्त हो गई थी या 31 मई, 2020 तक समाप्त हो जाएगी, उसे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए 31 मई, 2020 तक वैध माना जाआयगा , और प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून,2020 तक मान्य समझा जायगा ,

लेकिन अब कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए और प्राप्त अनुरोधों के अनुसार, श्री गडकरी ने अपने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए दस्तावेजों को 30 सितम्‍बर तक वैध समझे जाने के लिए परामर्श जारी करे।

इसके अतिरिक्त कोविड-19 की रोकथाम की अवधि और शर्तों के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए, मंत्रालय ने 21 मई, 2020 को एक गजट अधिसूचना भी जारी की और केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 के नियम 32 या नियम 81 के तहत फीस वैधता और / या अतिरिक्त शुल्क में 31 जुलाई, 2020 तक छूट दे दी है ।

और कोविड-19 की  असामान्य परिस्थितियों के दौरान राज्य / संघ शासित प्रदेशों को मोटर वाहन कानून 1988 के तहत उपलब्ध प्रावधानों या अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध ऐसे अन्य प्रावधानों, परमिट की आवश्यकता में छूट पर विचार के लिए, या परमिट के लिए नवीकरण / जुर्माना के लिए शुल्क या करों आदि से राहत प्रदान करने पर विचार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया  है।

तो अब आपको अपने वाहन सम्बंधित दस्तावेजों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सितम्बर 2020 तक अपने कार्य कर सकते है ,

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