अगर किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नही है तोभी वज वोट कर सकता है। आप इनमें से एक दस्तावेज दिखाकर अपना वोट देख सकते हैं।
- आधार कार्ड,
- पासपोर्ट,
- पैन कार्ड,
- ड्राइविंग लाइसेंस,
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला सर्विस आईडी कार्ड (फोटो के साथ),
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी पासबुक (फोटो के साथ),
- श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्मार्ट कार्ड,
- मनरेगा जॉब कार्ड,
- श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- फोटो के साथ पेंशन के कागज,
- विधायक या सांसदों को जारी किए जाने वाले आधिकारिक कार्ड ।
👉🏻जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो बस अपना आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाएं और धारा 49 ए के तहत “चुनौती वोट” मांगें और अपना वोट डालें।
👉🏻यदि आप पाते हैं कि किसी ने आपका वोट पहले ही डाल दिया है, तो “टेंडर वोट” मांगें और अपना वोट डालें।
👉🏻यदि कोई भी पोलिंग बूथ 14% से अधिक टेंडर वोट रिकॉर्ड करता है, तो ऐसे पोलिंग बूथ में पुनर्मतदान किया जाएगा।
👉🏻कृपया यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश अधिकतम समूहों और दोस्तों के साथ साझा करें क्योंकि सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए।