गंभीर आरोपो से बरी अभियुक्त

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दिनांक 22/11/ 2014 की शाम लगभग 5:00 बजे मस्सा सिंह का घेवता कुलदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय मलकीत सिंह निवासी गांधीनगर थाना काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर ने अपने मामा गुरुदेव पुत्र मसाज सिंह के साथ पैदल पैदल कुंडेश्वरी से वापस अपने घर गांधीनगर को अपनी वाई साइड मे जा रहे था. उनके पीछे पीछे पूर्व प्रधान सर्वजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह अपनी अल्टो कार से जा रहे थे जैसे ही कुलदीप सिंह व उसके मामा स्कार्ट फार्म के पास पहुंचे तभी वहां से महिंद्रा स्कॉर्पियो के चालक हरदीप ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए पीछे से कुलदीप सिंह को टक्कर मार दी जिससे कुलदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा कुलदीप के मामा गुरुदेव सिंह बाल-बाल बच गए, घटनास्थल से घायल कुलदीप को लेकर सरकारी अस्पताल काशीपुर आए जहां चिकित्सक ने कुलदीप सिंह को मृत घोषित कर दिया. उक्त घटना की तहरीर रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना काशीपुर में f.i.r. संख्या 562/ 2014 अंतर्गत धारा 279,304A आईपीसी के रूप में पंजीकृत हुआ, जिसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया. जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया . न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता और अभियुक्त हरदीप की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय रूहेला को सुना तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन किया। न्यायालय ने संजय रूहेला एडवोकेट के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त हरदीप को बरी कर दिया।

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