कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ज़ारी किये महत्वपूर्ण निर्देश।
● सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु बड़ा कदम उठाते हुए इस रोग को महामारी घोषित किया है।
● सरकार ने उत्तराखण्ड एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेग्यूलेशन एक्ट – 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है।
● सरकार के पास कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी प्रकार के अधिकार होंगे।
● सभी स्कूल, काॅलेज, सिनेमाघर को 31 मार्च 2020 तक बन्द रखा जाएगा। केवल मेडिकल काॅलेज ही खुले रहेंगे।
● एक स्थल पर एकत्र होने से रोका जाएगा। अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत 01 माह से 06 माह के कारावास का प्रावधान किया गया है।
● कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य के पास पर्याप्त संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध हैं।
● शासकीय मेडिकल काॅलेज में सृजित पदों के सापेक्ष 11 माह के लिए 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त पदों की स्वीकृति होगी।
● डॉक्टरों की अस्थाई भर्ती को मिली अनुमति।
● स्वास्थ्य विभाग में रिक्त नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की अनुमति होगी।
● आईसोलेशन वार्ड, आईसीयू तैयार, उपकरण, दवा आदि के लिए ₹50 करोड़ का फंड तैयार किया गया है।
● भविष्य में कोरोना की तीव्रता बढ़ने पर प्रीफेब्रिकेटेड 100 बेड का हाॅस्पिटल तैयार किया जाएगा।
● निजी भवन, चिकित्सा ईकाई भवन को जरूरत पड़ने पर अस्पताल बनाया जाएगा।
● आपात स्थिति से निपटने के लिए 140 विभागीय एम्बुलेंस को एलर्ट पर रखा गया है।
● बसों में सेनिटेशन (साफ-सफाई) के लिए निगम एवं प्राईवेट आॅपरेटर व्यवस्था करेंगे।
● 104 हेल्पलाईन नम्बर शुरू किया गया है।
● सभी होटल व्यवसायियों को एडवाईजरी जारी की गयी है।
● ग्राम सभाओं, आशा कार्यकत्रियों को भी अभियान में जोड़ा जाएगा।
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