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काशीपुर | यह मामला वादी मुकदमा ललित मोहन पांडे के द्वारा थाना काशीपुर में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 112 / 2008 दिनांक 30/3/ 2008 में विवेचना उपरांत विवेचक द्वारा अभियुक्त अनुभव सैनी के विरुद्ध धारा 420/ 420 आईपीसी एवं 3, 4, 5, 6 प्राईज चिटफण्ड एंड मनी सरकुलेशन स्कीम एक्ट 1978 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए जाने के उपरांत अभियुक्त के विचार हेतु न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत हुआ।

अभियुक्त अनुभव सैनी हिमालय ई कॉम मार्केटिंग लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर है तथा हिमालय ईकॉम मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी ने एक स्कीम जनता को रिझाने वाली चलाई. जिसमें ₹3700 प्रति व्यक्ति जमा कराकर 5 वर्ष में ₹10000 रूपये’ किस्तों के रूप में देने का वादा किया था. हिमालया ग्रुप में इस स्कीम के अंतर्गत 6 और नए सदस्य बनाए प्रोमेटर बनने पर प्रोमेटर को ₹300000 तथा छह सदस्यों को ₹ 10-10 हजार रुपये और अगर यदि कोई सदस्य 12 बनाता है तो प्रमोटर को ₹1000000 तथा 12 सदस्यों को ₹10-10 हजार रूपये दिए जाएंगे ।

इस लुभावनी स्कीम से पूरे भारत में 350000 से भी अधिक लोग जुड़ गए । काशीपुर में अभियुक्त ने हिमालयन मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी का कार्यालय विनायक काम्पलेक्स बाजपुर रोड काशीपुर में खोला वहां भी मैनेजिंग डायरेक्टर अनुभव सैनी थे, अभियुक्त द्वारा एक षड्यंत्र के तहत प्रार्थी व अन्य सदस्यों की रकम हड़प ली और हिमालय की ई०कॉम मार्केटिंग लिमिटेड का कार्यालय बंद कर दिया जिनके खिलाफ अभियोजन चला।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री संजय रूहेला के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने अभियुक्त अनुभव सैनी को बाइज्जत बरी कर दिया

By Jitendra Arora

- एडिटर -

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