नैनीताल हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है। जिससे महिलाओं को तीसरा बच्चा होने पर परेशानी का सामना नहीं करना होगा। कोर्ट ने कहा है की अब राज्य महिला कर्मी को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मिलेगी मेटरलिटी लीव दी जाएगी। जिससे वह अपने बच्चे की अच्छी तरह परवरिश कर सकती है। आपको बता दें कि अब तक महिला कर्मियों को 2 बच्चों के जन्म पर ही मेटरलिटी अवकाश दिया जाता था।

लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह चर्चा कर रहें हैं कि हम दो हमारे दो का जो जोरशोर से प्रचार किया जाता है उसका क्या होगा। इस फैसले से तो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

By Jitendra Arora

- एडिटर -

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