अधिवक्ता के दमदार तर्कों से दोषमुक्त हुए दहेज अधिनियम के अभियुक्त ।

दहेज अधिनियम में कायम हुए मुकदमे में विपक्षी अधिवक्ता संजय रुहेला के द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने 3 अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया ।

काशीपुर निवासी माधुरी उर्फ संदीप कौर ने माननीय काशीपुर कोर्ट में अपने पति करम सिंह व सास विंदर कौर व ससुर नसीब सिंह निवासी ग्राम टुगेल डेरापुर थाना मलाना जिला अंबाला हरियाणा के खिलाफ दहेज का मुकदमा तेज अधिनियम पांडे धाराओं में वर्ष 2015 में कायम कराया था, लगभग 7 वर्षों तक चले मुकदमे की सुनवाई में अभियुक्तगणो के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता संजय रुहेला के द्वारा दमदार तर्क व साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिन से सहमत होने के बाद न्यायालय ने उन तीनों अभियुक्त गणों को दहेज अधिनियम व अन्य धाराओं में दोषमुक्त करार दिया।

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