₹950000 धोखाधड़ी से ट्रांसफर करने वाले अभियुक्त की जमानत मंजूर

प्रकाश सिटी काशीपुर निवासी राजीव काशीरामजी ढेंगे ने थाना काशीपुर मे दिनांक 05 /07/2022 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, प्रार्थी के खाते से धोखा घड़ी से ₹950000 अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए गए हैं विवेचना में आए नाम इफैनीकोलिन्स चीकवेन्डु पुत्र चिकवेन्डु निवासी एंबिया नाइजेरिया,हाल निवासी चेलुव राज निलाया, रघुनाथ मंदिर रोड निरेभालली अबालाहल्ली थाना बैलगुरु कर्नाटका का नाम प्रकाश में आया तथा उसके विरुद्ध धारा 420,120 बी आईपीसी ब 66d सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के अपराध का संज्ञान लिया गया तथा उक्त धाराओं में विवेचना अधिकारी ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय रुहेला एडवोकेट के तर्कों से सहमत होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव जी ने अभियुक्त को ₹30000 के व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के दो सक्षम जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए।

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