मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों को इलाज के लिए 50 हज़ार देने का आदेश। UK News Live

नैनीताल :- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से सम्बंधित एक याचिका में राज्य सरकार के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं । वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता डा.विजय वर्मा की जनहित याचिका को सुनने के बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों की 24 घंटे में बेड़ियां हटाते हुए इन्हें इलाज के लिए 50 हजार रुपये और खाना खर्चा के लिए ₹5500/= प्रति माह देने को कहा है । अपने 56 पन्नों के आदेश में न्यायालय ने उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और एस.एस.पी.को निर्देशित किया है कि वो क्रमशः रुद्रपुर निवासी कुमारी चांदनी और रुद्रप्रयाग के पंकज राणा की बेड़ियां भी छह घण्टे में हटाएं ।

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