नैनीताल :- उत्तराखंड उच्च न्यायलय ने प्रदेश के सभी निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजैकटों के निर्माण पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को नदियो से 500 मीटर की दूरी पर मलवा निस्तारण करने के निर्देश जारी किये हैं। न्यायालय ने इसका उल्लंघन होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से दोषी मानने की बात भी कही है । अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया की रुद्रप्रयाग की हिमाद्रि जन कल्याण संस्थान ने जनहित याचिका दायर कर प्रदेश की नदियो में हो रहे अवैध मलवा निस्तारण के कारण पर्यावरण संरक्षण और संतुलित विकास को बनाने की न्यायालय से मांग की थी ।

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By Jitendra Arora

- एडिटर -

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