कशीपुर, दिनांक 3. 2.2014 को बादी आयुष कुशवाहा पुत्र महेश चंद्र कुशवाहा निवासी सुभाष नगर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर ने थाना काशीपुर में एक रिपोर्ट लिखाई थी कि एक टैंकर के चालक ने तेजी व लापरवाही से चला कर वादी के पिता महेश चंद्र कुशवाहा को टक्कर मार दी। जिससे उनकी मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी,
थाना काशीपुर की पुलिस ने धारा 279, 304 आईपीसी एफ आई नंबर 59 / 2014 में मुकदमा दर्ज किया। तथा अरुण कुमार पुत्र गजराम सिंह निवासी ग्राम कासमपुर खोला थाना मीरगंज मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश को मुलजिम बनाया तथा अरुण के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया अभियोजन ने अपने पक्ष रखें बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय रुहेला ने अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय सिविल जज करिश्मा डंगवाल ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया।