✅ 15 साल बाद बाइक का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के नियम

उत्तराखंड (और पूरे भारत) में मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए वैध होता है। 15 साल पूरे होने के बाद यदि आप अपनी बाइक को आगे भी चलाना चाहते हैं, तो आपको उसका फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवाना होता है। आइए जानते हैं इसके नियम:


📌 1. फिटनेस टेस्ट (Fitness Certificate) ज़रूरी है

  • आपको अपनी बाइक को आरटीओ (RTO) में ले जाकर फिटनेस टेस्ट करवाना होगा।
  • वाहन की हालत सही होनी चाहिए — ब्रेक, लाइट, हॉर्न, इंजन सब कुछ काम कर रहे हों।

📌 2. RC Renewal के लिए दस्तावेज़

इन डॉक्युमेंट्स की ज़रूरत होगी:

  • पुराना RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
  • पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC)
  • बीमा (Insurance)
  • ID Proof (जैसे आधार कार्ड)
  • फिटनेस पास होने की रसीद
  • फॉर्म 25 (RC रिन्यूअल के लिए)

📌 3. फीस कितनी होती है?

  • फिटनेस टेस्ट की फीस: ₹200 से ₹500 तक
  • RC रिन्यूअल फीस: ₹300 से ₹500 तक
  • लेट फीस हो तो जुर्माना भी लग सकता है।

📌 4. कितने साल के लिए बढ़ता है?

  • रजिस्ट्रेशन 5-5 साल की अवधि में बढ़ता है, यानी हर 5 साल बाद फिटनेस चेक और रिन्यूअल ज़रूरी है।

🔴 ध्यान रखें:

  • अगर आपकी बाइक फिटनेस टेस्ट में फेल हो गई तो उसे चलाना गैरकानूनी होगा।
  • बिना रिन्यूअल RC और फिटनेस के गाड़ी चलाने पर ₹5,000 तक जुर्माना लग सकता है।

📍RC रिन्यूअल कहां करवाएं? Motor Vehicle Registration Renewal After 15 Aears

  • अपने जिले के RTO ऑफिस में संपर्क करें। उत्तराखंड में RTO ऑफिस हर जिले में होते हैं – जैसे Kashipur, Haldwani, Dehradun, Haridwar आदि।