जन्म प्रमाण पत्र क्या करता है और यह क्यों है जरुरी ?
हमारे देश में जन्म प्रमाण पत्र पहचान का बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं| जन्म प्रमाण पत्र होने से भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठाया जा है। जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी सरकारी काम के लिए आपके पास जन्म की तारीख और तथ्य को प्रमाणित करना जरुरी होता है| जैसे मत (वोट) देने का अधिकार प्राप्त करना, स्कूलों और सरकारी सेवाओं में एडमिशन, कानूनी रूप से निर्धारित आयु के अनुसार विवाह करने का दावा करना, वंशगत और सम्पत्ति के अधिकारों का निपटान आदि । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान के दस्तावेज जैसे ड्राइविंग आधार, लाइसेंस या पासपोर्ट के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र बहुत जरुरी दस्तावेज है ।
क्या होता है जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate Kya Hota Hai)
जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट सभी बच्चों का पहला कानूनी दस्तावेज होता है। जिसमें शिशु का नाम उसके माता-पिता के नाम के साथ दर्ज किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के पैदा होने की तारीख, उसका स्थान और लिंग के साथ दूसरी कानूनी जानकारी अंकित की जाती है। बर्थ सर्टिफिकेट शिशु की पहचान के रूप में भी काम करता है। जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त करना या पंजीकरण कराना सभी नवजात शिशुओं का अधिकार है |
जन्म प्रमाण पत्र बनाना क्यों है जरुरी?
किसी भी बच्चे को उसकी पहचान साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है | नीचे लिखे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में बर्थ सर्टिफिकेट जरुरत होती है :-
- किसी बच्चे की या अपनी पहचान साबित करने के लिए।
- सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए।
- बच्चों से जुड़े कानूनों जैसे – बाल विवाह , दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों से लड़ने के लिए।
- सरकारी नौकरी के लिए आयु प्रमाण पत्र।
- स्कूल या कॉलेज में प्रवेश के लिए ।
- पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए ।
- देश -विदेश में आप्रवासन (Immigration) – जैसे ग्रीन कार्ड के लिए।
- परिवार की विरासत या संपत्ति के दावों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अति आवश्यक है |
जन्म प्रमाण पत्र कहां बनता है (Birth Certificate Kaha Banta hai)
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको उन सरकारी पंजीकरण केंद्रों में जाना पड़ता है जिस स्थान पर बच्चे के माता-पिता रह रहे होते हैं । निन्मलिखित जगहों द्वारा जारी किये जाते हैं –
- नगर निगम (बड़े शहरों में)
- नगर पालिका परिषद
- नगर पालिका
- ग्राम पंचायत (गांव में)
कैसे बनता है जन्म प्रमाण पत्र (Birthcertificate Kaise Banta Hai)
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको पहले जन्म का पंजीकरण करवाना होता है । जन्म और मृत्यु पंजीकरण के अधिनियम 1969 के अनुसार, पंजीकरण के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर जन्म के 21 दिन के भीतर ही संबंधित स्थानीय अधिकारियों के पास जमा करवाना होता है। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, के वास्तविक रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद जारी किया जाता है।
अगर आपने जन्म के 21 दिन के भीतर पंजीकरण नहीं करवाया है, तो पुलिस सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया शुरू होती है।
जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जमा करना होता है ।
- बच्चे के जन्म का प्रमाण – हॉस्पिटल की रसीद
- माता-पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड्राड, इविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आदि)
- शपथ पत्र (affidavit) -यदि बच्चे के जन्म के एक साल बाद पंजीकरण करवाया जा रहा हो तो आपको एक एफेदेविट की जरुरत पड़ेगी |
जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन करने के बाद आपको 7 से लेकर 21 दिन के भीतर इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है|
जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate Online Jankari) की सभी आवश्यक जानकारी आपको मिल गई होगी | अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों में जरुर शेयर करें |
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