काशीपुर थाने से विवेचक एस. आई. जयप्रकाश द्वारा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 60 (२) ( जैसा कि उत्तराखंड राज्य में लागू है) में अभियुक्त राजवीर सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी रामपुर थाना काशीपुर जिला उधम सिंह नगर को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 229 /2025 थाना काशीपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया,अभियुक्त के 14 दिन के रिमांड की याचना की गई। अभियुक्त के अधिवक्ता श्री संजय रुहेला द्वारा रिमांड का विरोध करते हुए रिमांड प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की याचना की गई।
प्रकरण में विवेचक द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया था विवेचक के द्वारा प्रस्तुत फर्द में यह अंकित नहीं है कि उसके द्वारा अभियुक्त को किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया,न्यायालय के मत में विवेचक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(1)ख का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया। जिस कारण न्यायिक रिमांड स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिला।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर सचिन कुमार ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अभियुक्त राजवीर सिंह को अविलंब रिहा करने के आदेश जारी किए।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर द्वारा किया गया रिमांड रिफ्यूज
