उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने “A” दर्शाती फिल्मों वाले सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में 12 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं । न्यायालय ने डी.जी.पी.को निर्देशित किया है कि किसी भी फ़िल्म या लाइव गाने और सांस्कृतिक गाने जो शराब, वाइन अथवा नशीले पदार्थ का महिमामंडन(गलौरिफाय)करते हैं, को कड़ाई से प्रदर्शित होने से रोका जाए । न्यायालय ने जिला प्रशासन को फिल्मों में अर्ध नग्न, नग्न, गन्दे सीन को जिले में प्रदर्शित करने पर रोक लगाने को कहा है ।
सौo व्हाट्सएप कमल