उत्तराखण्ड के जलते जंगलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने इसे जनहित याचिका की तरह से लिया है । मुख्य न्यायाधीश के.एम.जोसफ और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से कल गुरुवार दोपहर तक जवाब देने को कहा है । न्यायालय ने विगत दिवस एक वरिष्ठ अधिवक्ता एम.सी.पन्त द्वारा वनाग्नि पर उठाए सवाल के साथ अखबारों में प्रकाशित हो रही खबरों के बाद वनाग्नि में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है । जनहित याचिका संख्या 68/2018 है ।